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Director Identification Number क्या होता है ?
Director Identification Number – जिसे शार्ट में DIN भी कहते हैं। DIN एक Unique Identification Number है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी कंपनी के मौजूदा Director या Director बनने वाले व्यक्ति को आवंटित किया जाता है। Director Identification Number 8 अंकों की एक संख्या है जो Lifetime के लिए Valid रहती है। DIN की मदद से Director की डिटेल्स को Database में Maintain किया जाता है।
DIN एक व्यक्ति के लिए Specific है। इसका मतलब है की अगर कोई व्यक्ति दो या दी से ज्यादा कंपनियों का डायरेक्टर है तो उसे एक ही DIN प्राप्त करना होगा। और अगर वो कंपनी को छोड़ कर किसी दूसरी कंपनी को Join करता है तो उसके लिए वही DIN दूसरी कंपनी के लिए भी काम करेगा।
Company (Amendment) Act, 2006 के Section 266A से 266 G को शामिल करने के साथ साथ Director Identification Number के Concept को Introduce किया गया था। इस तरह, सारे Director और इछुक डायरेक्टर को निर्धारित समय में DIN प्राप्त करना होगा।



