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Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojna (PM-SYM) क्या है ?
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार असंगठित क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मकार को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा – 3 की उपधारा 1 के द्वारा वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक योजना को चलाया गया है जो देश में 15 फरवरी 2019 से लागू होगी. इस योजना में व्यक्ति द्वारा उसकी उम्र के हिसाब से मासिक किस्त के रूप में कुछ धनराशि कुछ निश्चित समय तक जमा करनी होगी और उतनी ही राशि सरकार भी पेंशन खाते में जमा करेगी और जब व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो व्यक्ति की 3000 रूपये की मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.
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