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Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna क्या है ?
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के आधार पर देश के लघु व्यापारियों को पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna है. इस योजना को 22 जुलाई 2019 से लागू किया गया है इस योजना में शामिल लोगो की उम्र जब 60 साल हो जाएगी , तब सरकार की तरह से उन्हें प्रत्येक महीने 3000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में दी जाएगी
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna का लाभ कौन कौन से लोग उठा सकते है ?
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है जो खुद का कोई रोजगार चलाते है या दूकान चलाते है. इस योजना की बस एक ही शर्त है की दुकान दार या व्यापारी के व्यापार का सालाना कारोबार 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए. उदाहरण के लिए :-



